प्रदेश में हड़ताल पर छह महीने के लिए पूर्ण रोक

प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले छह महीनों तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह निर्णय नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से सभी विभागों को सूचित किया गया है।
रोक के तहत कौन-कौन शामिल हैं
अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अंतर्गत लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल करने का अधिकार नहीं रखेगा। यह रोक सभी सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों पर समान रूप से लागू होगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने इस कदम का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं की निरंतरता और जनता के हित की सुरक्षा बताया है। आदेश के बाद किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा करना या उसमें भाग लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
पिछली हड़ताल और रोक की पृष्ठभूमि
इससे पहले, जून महीने में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी कंपनियों के हाथों सौंपने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर, प्रदेश सरकार ने छह महीने के लिए सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लगाई थी। अब इस रोक की अवधि बढ़ा दी गई है ताकि सेवाओं में व्यवधान न आए।



