उत्तर प्रदेशराज्य

अखिलेश के दौरे से पहले गाजीपुर में धारा 163 लागू, पथराव मामले में अब तक 16 आरोपित गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कटरिया गांव में लड़की की मौत प्रकरण को लेकर हंगामे की आशंका के देखते हुए पूरे जिले में 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू करने को आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले में जुलूस, प्रदर्शन या कैंडल मार्च पर रोक रहेगी। वहीं लड़की के परिजनों से मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 अप्रैल को आने वाले हैं।

कटरिया प्रकरण को लेकर एसपी डॉ. ईरज राजा की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि एसपी गाजीपुर के 26 अप्रैल के पत्र के आधार पर जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जनपद गाजीपुर की सीमा में इस घटना को लेकर आंदोलन या प्रदर्शन के उद्देश्य से समूह नहीं बनाएगा और न ही एकल या सामूहिक रूप से प्रवेश करेगा। इसके साथ ही जुलूस, प्रदर्शन, उत्तेजनात्मक नारेबाजी या कैंडल मार्च निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, घटना को देखते हुए सहानुभूति जताने के लिए कोई भी व्यक्ति या प्रतिनिधिमंडल कटरिया गांव नहीं जाएगा। यह आदेश पूरे जनपद में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शव यात्राओं, पारंपरिक धार्मिक आयोजनों और मेलों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

29 को अखिलेश के आने का कार्यक्रम

कटरिया प्रकरण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 29 अप्रैल को जिले में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। सपा के प्रवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, अनुमति के लिए अभी पार्टी की ओर से कोई आवेदन नहीं किया गया है।

क्या है मामला

बीते 15 अप्रैल को गांव निवासी रिता विश्वकर्मा का शव गंगा उतराया मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी। युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी हरिओम पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीते 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। इस दौरान ग्रामीणों और सपाजनों के बीच पथराव हो गया था। इसमें पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा समेत कई लोग चोटिल हुए थे। पुलिस ने मामले में सदर विधायक जैकिशन साहू, जंगीपुर विधायक विरेंद्र यादव, सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव समेत 46 नामजद सहित करीब 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है।

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