उत्तराखंडराज्य

मातृशक्ति को सशक्त बनाने में जुटी धामी सरकार, बेटियों से महिलाओं तक योजनाओं का विस्तार

देहरादून। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की सामाजिक और आर्थिक संरचना की रीढ़ यहां की महिलाएं हैं। पहाड़ी भूगोल की चुनौतियों के बीच नारी शक्ति के संघर्ष और योगदान को पहचानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। राज्य में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य “मातृशक्ति” को आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य: सशक्त भविष्य की नींव

धामी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक ‘नंदा गौरा योजना’ बालिका लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने में गेमचेंजर साबित हुई है। इसके तहत पात्र परिवारों की बेटियों को जन्म के समय और 12वीं पास करने पर विभिन्न किस्तों में कुल 62,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई में पैसे की बाधा न आए। वहीं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य व पोषण को सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना’ और ‘ईजा-बोई शगुन योजना’ चलाई जा रही है, जिससे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है।

आर्थिक स्वावलंबन: ‘लखपति दीदी’ और स्वरोजगार

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से एक आंदोलन शुरू किया है। ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, लोन और उनके स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग (जैसे ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड) के लिए मदद दी जा रही है। इसका परिणाम यह है कि प्रदेश की 2.65 लाख से अधिक महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है।

इसके अलावा, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका देने के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत खुद का छोटा उद्योग शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक का गैर-वापसी अनुदान दिया जा रहा है। महिला समूहों के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज रहित लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऐतिहासिक कानूनी अधिकार और सुरक्षा

आर्थिक योजनाओं के साथ-साथ, धामी सरकार ने नीतिगत मोर्चे पर भी इतिहास रचा है। उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया है। साथ ही देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर मातृशक्ति को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, विवाह के अनिवार्य पंजीकरण और भरण-पोषण जैसे मामलों में बड़ी कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

मातृशक्ति का सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण की नींव: मुख्यमंत्री धामी

महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी मातृशक्ति हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारी ग्रामीण आर्थिकी की पहचान है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। जब तक हमारी आधी आबादी सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक विकसित उत्तराखंड और समर्थ भारत की कल्पना बेमानी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाया है। 30 प्रतिशत आरक्षण और यूसीसी जैसे फैसलों से हमने उन्हें कानूनी रूप से मजबूत किया है, वहीं ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं से उन्हें आर्थिक आजादी दी है। हम देवभूमि की हर बेटी और माता के सपनों को पंख देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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