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मेरठ से हटाए जाएंगे विस्थापित परिवार, UP कैबिनेट ने पुनर्वास योजना को दी हरी झंडी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को बृहस्पतिवार को मंज़ूरी दे दी है। वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह परिवार फिलहाल मेरठ जिले में झील की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। मंत्रिमंडल बैठक के बाद जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री खन्ना ने कहा कि अभी मेरठ की मवाना तहसील के नगला गोसाई गांव में रह रहे इन परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के पालन में दूसरी जगह बसाया जाएगा।

90 साल होगी अधिकतम पट्टा अवधि 
मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत, 50 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील के भैंसया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम पर दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा, जबकि बाकी 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) ज़मीन पर बसाया जाएगा। हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर 0.50 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जिसे हर बार 30 साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम पट्टा अवधि 90 साल होगी। खन्ना ने बताया कि पट्टा तय प्रीमियम या पट्टा किराए के भुगतान पर दिया जाएगा।

इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी 
अन्य अहम फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए, खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नियोजित शहरी विकास के मकसद से शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंज़ूरी दी है। यह नीति भवन मानचित्र की मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगी ताकि नियमों का पालन हो सके, साथ ही संशोधित विकास शुल्क भी लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बरेली और मुरादाबाद में साइंस पार्क और तारामंडल की स्थापना को भी मंज़ूरी दी है।

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